रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर तिरंगा फहराने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबंधित धार्मिक संस्थानों के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज की ओर से जारी निर्देश में देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे की भावना के साथ राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई थी। निर्देश प्रदेश के संबंधित मुतवल्लियों और वक्फ संस्थानों तक भेजा गया था।

मस्जिद और मदरसों में तिरंगा फहराने का निर्देश

रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड ने मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, इमामबाड़ों और खानकाहों के मुख्य प्रवेश द्वार या उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा था। ध्वजारोहण की जिम्मेदारी इमाम, मुतवल्ली या संबंधित मस्जिद समिति के सदस्यों की बताई गई थी।

बोर्ड ने इस पहल को राष्ट्रीय पर्व के प्रति सम्मान और देश में एकता एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करने से जोड़कर बताया। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ध्वजारोहण के बाद तस्वीरें वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे।

पहले भी जारी हो चुका है ऐसा निर्देश

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अगस्त 2025 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस के लिए भी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई।

इस तरह वक्फ बोर्ड के निर्देशों का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा बनाए रखना है। उपलब्ध रिपोर्टों में इसे मस्जिदों और मदरसों में राष्ट्रगीत अनिवार्य करने का आदेश नहीं बताया गया है।